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GST न्यू रेट्स: 22 सितंबर से 200+ आइटम सस्ते! जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी

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GST न्यू रेट्स: 22 सितंबर से 200+ आइटम सस्ते! जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी

GST new rates | 18 सितंबर 2025: नवरात्रि से ठीक पहले आम आदमी के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के तहत नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग (3 सितंबर) के फैसलों को लागू करने वाली यह अधिसूचना 22 सितंबर से प्रभावी होगी। पुरानी 4 स्लैब सिस्टम (5%, 12%, 18%, 28%) को सरलीकृत कर अब मुख्य रूप से 2 स्लैब (5% और 18%) रह जाएंगे, जबकि हानिकारक/विलासिता वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब जुड़ेगा। इससे रोजमर्रा की 200+ वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्य सरकारें भी अगले कुछ दिनों में अपनी अधिसूचनाएं जारी करेंगी। कंपनियां पहले से ही प्राइसिंग अपडेट कर रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं को फायदा मिले। GST new rates

क्या-क्या बदला? मुख्य बदलावों की झलक

पुरानी अधिसूचना (28 जून 2017) की जगह नई दरें लागू होंगी। जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए:

  • 5% स्लैब: कई 12% वाली वस्तुएं/सेवाएं (जैसे पैकेज्ड फूड, बेसिक हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स) यहां शिफ्ट।
  • 18% स्लैब: ज्यादातर 28% वाली वस्तुएं (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेज) अब सस्ती।
  • 0% स्लैब: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, कई फूड आइटम्स (जैसे सूखे मेवे, मसाले) टैक्स-फ्री।
  • 40% स्लैब: सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब जैसी हानिकारक चीजें) पर बढ़ोतरी, लेकिन सिगरेट/बीड़ी पर पुरानी दरें बरकरार (कंपेंसेशन सेस के साथ)।

यह रिफॉर्म यूक्रेन संकट और अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ (भारतीय निर्यात पर) के बीच निर्यातकों को राहत देने का भी हिस्सा है। पीएम मोदी ने इसे “नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी” बताया, जो MSMEs को बूस्ट देगा और इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा।

क्या-क्या होगा सस्ता? फुल लिस्ट हाइलाइट्स

22 सितंबर से नई दरों का असर दिखेगा। यहां मुख्य कैटेगरी-वाइज सस्ते आइटम्स की लिस्ट (GST काउंसिल की सिफारिशों पर आधारित):

कैटेगरी पुरानी दर नई दर उदाहरण आइटम्स
फूड एंड ग्रोसरी 12-18% 0-5% सूखे मेवे, मसाले, पैकेज्ड फूड, दूध प्रोडक्ट्स – 0% या 5% पर सस्ते।
हेल्थकेयर 12-18% 0% लाइफ/हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम – पूरी तरह टैक्स-फ्री।
इलेक्ट्रॉनिक्स 18-28% 18% मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन – 10% तक सस्ते।
डेली यूज 12-18% 5% शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े – बेसिक प्रोडक्ट्स पर बड़ी कटौती।
व्हीकल्स 18-28% 18% EVs और पुरानी गाड़ियां – मार्जिनल वैल्यू पर 18%।
एंटरटेनमेंट 18-28% 18% मूवी टिकट्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज – सस्ती सब्सक्रिप्शन।

 

नोट: सिन गुड्स (तंबाकू, जर्दा) पर 40% या पुरानी दरें लागू रहेंगी। ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) रूल्स के तहत पुरानी दरों पर खरीदे इनपुट्स का क्रेडिट वैलिड, लेकिन नई सप्लाई पर रिवर्सल जरूरी।

क्या होगा फायदा? उपभोक्ताओं और बिजनेस के लिए

  • उपभोक्ताओं को: रोजमर्रा की चीजें 5-10% सस्ती, खासकर नवरात्रि-दिवाली शॉपिंग में। इंश्योरेंस बिल कम, हेल्थकेयर एक्सेसिबल।
  • बिजनेस को: कम्प्लायंस आसान, इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर ठीक – MSMEs को 20% तक कॉस्ट सेविंग। निर्यातकों को रिफंड प्रोसेस तेज।
  • इकोनॉमी को: कंजम्प्शन बूस्ट, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन – सरकार का लक्ष्य 10% GDP ग्रोथ।

क्या करें? 75 FAQs से टॉप टिप्स

  1. कब लागू? 22 सितंबर 2025 से (सिगरेट/बीड़ी पर बाद में)।
  2. ITC कैसा? पुरानी दरों पर क्रेडिट मिलेगा, लेकिन रिवर्सल रूल्स फॉलो करें।
  3. रिफंड? इनवर्टेड ड्यूटी पर रिफंड वैलिड, लेकिन नई दरों पर चेक करें।
  4. कंपनियां कैसे तैयार? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (अमेजन, फ्लिपकार्ट) पहले से प्राइस अपडेट कर रहे।

डाउनलोड PDF: फुल लिस्ट के लिए CBIC वेबसाइट चेक करें।

ये बदलाव GSTकाउंसिल की सिफारिशों पर आधारित हैं। पर्सनलफाइनेंशियलएडवाइज के लिए CA से सलाह लें। ज्यादाडिटेल्स के लिए PIB या ClearTax साइट्स देखें। GST new rates


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