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आज से महंगी हो जाएंगी ये चीजें: नई GST 2.0 से सिन गुड्स, लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स

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आज से महंगी हो जाएंगी ये चीजें: नई GST 2.0 से सिन गुड्स, लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स

GST 2.0 Update | नई दिल्ली: नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर 2025 को देश में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब मुख्य रूप से दो स्लैब हैं – 5% और 18% – जबकि सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर 40% का उच्चतम टैक्स लगेगा। इससे जरूरी सामान सस्ते हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी सिर पकड़ लेगा। आइए जानते हैं किन वस्तुओं पर पड़ेगा असर। GST 2.0 Update

सिन गुड्स पर 40% टैक्स: तंबाकू, गुटखा और सिगरेट महंगे

जीएसटी काउंसिल ने सिन गुड्स पर टैक्स को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इन उत्पादों की कीमतें आसमान छू लेंगी।

उत्पाद

पुराना टैक्स

नया टैक्स

गुटखा

28% 40%

चबाने वाला तंबाकू

28% 40%

सिगरेट

28% 40%

छोटे-बड़े सिगार

28% 40%

तंबाकू उत्पाद

28% 40%

हैवी इंजन वाली गाड़ियां और बाइक्स पर भारी टैक्स

लग्जरी वाहनों पर भी 40% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी कीमतें 10-15% तक बढ़ सकती हैं।

वाहन प्रकार

इंजन क्षमता

नया टैक्स

पेट्रोल कार

1200CC से ज्यादा

40%

डीजल कार

1500CC से ज्यादा

40%

बाइक

350CC से ज्यादा

40%

मीठे और कैफीन युक्त ड्रिंक्स महंगे हो जाएंगे

कार्बोनेटेड और शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स पर भी 40% टैक्स लगेगा, जो उपभोक्ताओं के बजट पर असर डालेगा।

  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

  • शुगर ऐडेड कोल्ड ड्रिंक्स

  • कैफीन युक्त ड्रिंक्स (जैसे कोक)

अन्य लग्जरी आइटम्स पर भी बढ़ा टैक्स

  • प्राइवेट एयरक्राफ्ट

  • स्पोर्ट्स बोट

  • महंगी घड़ियां

  • आर्टिफिशियल जूलरी

  • कोक (कोकिंग कोल)

  • लिग्नाइट

सस्ती हुईं ये जरूरी चीजें: ग्राहकों को मिलेगा लाभ

जीएसटी 2.0 के फायदे भी हैं। कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम हो गया है। कंपनियां नई रेट लिस्ट जारी कर रही हैं।

  • साबुन

  • शैम्पू

  • बेबी डायपर

  • मंजन

  • रेजर

  • आफ्टर-शेव लोशन

यह बदलावउपभोक्ताओं के लिए दोहरी मार लाएगा – सस्तेसामान से राहत, लेकिनलग्जरी और सिनगुड्स से बोझ। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राजस्वबढ़ेगा और अस्वास्थ्यकर आदतें कम होंगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक जीएसटी पोर्टल चेक करें।


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