1 साल में ग्रेच्यूटी, डबल ओवरटाइम, महिलाओं को बड़ा तोहफा, डिलीवरी बॉयज को PF-पेंशन… जानिए आपके लिए क्या बदला?
New Labour Law implemented in India 2025 | केंद्र सरकार ने देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा श्रम सुधार करते हुए 29 पुराने लेबर लॉ को खत्म कर 4 नए श्रम संहिता लागू कर दी हैं। इनसे करीब 40 करोड़ कामगारों (संगठित + असंगठित + गिग वर्कर्स) को सीधा फायदा होगा। सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रेच्यूटी, ओवरटाइम, मैटरनिटी लीव से लेकर डिलीवरी करने वाले भाई तक… सबके नियम बदल गए हैं।
नए लेबर कोड की 10 सबसे बड़ी खुशखबरी
- ग्रेच्यूटी अब सिर्फ 1 साल में पहले 5 साल लगातार नौकरी करनी पड़ती थी, अब सिर्फ 1 साल की सर्विस पर ग्रेच्यूटी मिलेगी।
- ओवरटाइम पर डबल सैलरी पक्की अधिकतम वर्किंग आवर्स: 12 घंटे/दिन (ओवरटाइम सहित) ओवरटाइम की दर: सामान्य वेतन की दोगुनी।
- हर महीने 7 तारीख तक सैलरी अनिवार्य सभी प्राइवेट कंपनियों (आईटी कंपनियां भी शामिल) को 7 तारीख तक सैलरी प्रोसेस करनी होगी। देरी पर पेनाल्टी।
- महिलाओं को बड़ा तोहफा
- समान काम = समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) अनिवार्य
- हर सेक्टर + नाइट शिफ्ट में काम करने की पूरी छूट
- मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते (6 महीने) पेड
- 50+ कर्मचारियों वाली कंपनी में क्रेच अनिवार्य
- न्यूनतम वेतन की गारंटी (संगठित + असंगठित दोनों को) कोई कंपनी/ठेकेदार राज्य सरकार के फ्लोर वेज से कम सैलरी नहीं दे सकेगा।
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Amazon डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स अब “कर्मचारी” माने जाएंगे → PF, पेंशन, ESIC, ग्रेच्यूटी, इंश्योरेंस सब मिलेगा
- मुफ्त हेल्थ चेकअप और सुरक्षा
- 40 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप
- खतरनाक काम करने वालों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी
- हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य
- पूरे देश में ESIC कवरेज लागू अब छोटे शहरों-कस्बों में भी ESIC अस्पतालों का फायदा
- कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी परमानेंट जैसे फायदे
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चार नए श्रम संहिता जो लागू हो चुके हैं
- वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages)
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code)
- व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 (OSH Code)
अब नौकरी करने वाले हो या डिलीवरी करने वाले, सबको कानून की पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये बदलाव ज्यादातर राज्यों ने नोटिफाई कर दिए हैं और 2025-26 से पूरी तरह लागू हो रहे हैं।
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।










