महाकाल गर्भगृह प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आम श्रद्धालुओं की याचिका खारिज, पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू
सांसद अनिल फिरोजिया बोले—दर्शन-पूजन की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं, गर्भगृह प्रवेश का अधिकार जिला कलेक्टर के पास ही रहेगा
Ujjain News | उज्जैन। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश देने से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि महाकाल मंदिर में दर्शन-पूजन की वही व्यवस्था लागू रहेगी, जो पूर्व से चली आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की भूमिका पहले की तरह बनी रहेगी।
मंगलवार दोपहर करीब दो बजे उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भी इस फैसले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भगृह में आमजनों के प्रवेश से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है।
जिला कलेक्टर ही तय करेंगे प्रवेश
सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि गर्भगृह में प्रवेश को लेकर किसी प्रकार का नया प्रावधान लागू नहीं होगा। पूर्व की तरह ही विशेष परिस्थितियों में गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार जिला कलेक्टर के पास रहेगा और वही तय करेंगे कि किन व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय मंदिर की परंपरा, धार्मिक मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मंदिर परंपरा और व्यवस्था बरकरार
महाकाल मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां दर्शन-पूजन को लेकर वर्षों से निर्धारित परंपराएं और नियम लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि गर्भगृह प्रवेश को लेकर किसी तरह की छूट या बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा। आम श्रद्धालु पूर्व की तरह निर्धारित दर्शन व्यवस्था के अंतर्गत ही भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे।
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।



