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एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी

एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी
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एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे हवाई यात्रियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि हर फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवंटित की जाएं। एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम का उद्देश्य यात्रियों को निष्पक्ष और सुलभ सेवा उपलब्ध कराना है।

DGCA ने जारी किए सख्त निर्देश

एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम को लागू कराने के लिए महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (DGCA) के माध्यम से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी एयरलाइनों को यात्री अधिकारों का पूरी तरह पालन करना होगा, खासकर उड़ानों में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से मना करने जैसी स्थितियों में। एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम के तहत पारदर्शिता और एकरूपता पर विशेष जोर दिया गया है।

एक ही PNR वाले यात्रियों को साथ बैठाने की व्यवस्था

एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम के साथ एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। जिन यात्रियों ने एक ही PNR (Passenger Name Record) पर टिकट बुक किया है, उन्हें एक साथ या पास-पास सीट देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे परिवार या समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

यात्रियों के अधिकारों को मिलेगा मजबूती

एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करना और एयरलाइन सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।

आगे क्या होगा असर

एयरलाइन 60 प्रतिशत सीट मुफ्त नियम के लागू होने से एयरलाइन उद्योग में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। सरकार का यह कदम हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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