उज्जैन :चायना डोर पर लगा प्रतिबंध,कलेक्टर ने जारी किए आदेश
उज्जैन :शहर के लोगों के साथ और पशु-पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए कलेक्टर नीरज नीरज कुमार सिंह ने चाइना डोर के उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आगामी दो माह तक प्रतिबंध लागू किया है।
बीते कुछ सालों में जिले में पतंगबाजी के दौरान चायना डोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। इसके कारण जिले में दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं।इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 25 नवंबर से आगामी दो माह तक चायना डोर पर प्रतिबंध लगाया है।
यह प्रतिबंध संपूर्ण जिले में लागू रहेगा।आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलॉन डोर (चायना डोर) का निर्माण करेगा, न इसका क्रय-विक्रय करेगा, न उपयोग करेगा, और न ही इसका भंडारण करेगा। मकर संक्रांति पर्व पर केवल ऐसी डोर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु या पक्षी को शारीरिक क्षति न पहुंचे।
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