सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: अब अंतिम वर्किंग डे से कैलकुलेट होगी पेंशन, जानिए नया नियम और कैसे मिलेगा लाभ
Central government employee pension calculation Update | 8 नवंबर 2025: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन कैलकुलेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू किया है। अब रिटायरमेंट या मृत्यु के अंतिम कामकाजी दिन के आधार पर पेंशन तय की जाएगी, भले ही कर्मचारी छुट्टी, अनुपस्थिति या निलंबन पर हो। यह बदलाव केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत 30 अक्टूबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है। आइए, समझते हैं इस नियम की बारीकियां और लाभ।
नए नियम की मुख्य बातें: अंतिम वर्किंग डे कैसे तय होगा?
- रिटायरमेंट या मृत्यु का दिन अंतिम कामकाजी: यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख पर छुट्टी, अनुपस्थित या निलंबित है, तो वह तारीख उसी अवधि का हिस्सा मानी जाएगी। यह दिन सेवा अवधि में शामिल होगा और पेंशन गणना में उपयोग होगा।
- सेवा समाप्ति के सभी मामलों में लागू: इस्तीफा, सेवा से हटाना या मृत्यु—सभी स्थितियों में अंतिम दिन के नियमों से पेंशन कैलकुलेट होगी।
- उदाहरण से समझें: मान लीजिए कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, लेकिन वह छुट्टी पर है। तो 31 दिसंबर को ही अंतिम वर्किंग डे माना जाएगा, न कि छुट्टी समाप्त होने के बाद। इससे पेंशन में कोई कमी नहीं आएगी।
फैमिली पेंशन में बदलाव: माता-पिता को मिलेगा जीवन भर लाभ
- माता-पिता के लिए उच्च दर वाली पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी/पति या बच्चे पात्र नहीं हैं, तो माता-पिता को Category ‘C’ और ‘D’ के तहत Rule 12 (5) CCS (EOP) Rules, 2023 के अनुसार फैमिली पेंशन मिलेगी। यह जीवन भर चलेगी।
- जीवन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता: माता-पिता को हर साल अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ताकि पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे।
- लाभ: इससे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, खासकर जब अन्य उत्तराधिकारी न हों।
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कर्मचारियों को क्या फायदा?
- पेंशन में पारदर्शिता: पहले छुट्टी या निलंबन से पेंशन प्रभावित हो सकती थी, लेकिन अब अंतिम दिन ही निर्णायक होगा। इससे कर्मचारियों को अनावश्यक नुकसान नहीं होगा।
- तत्काल प्रभाव: यह नियम तुरंत लागू है, जो रिटायर होने वाले या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा।
- कल्याण विभाग का उद्देश्य: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सरल और न्यायपूर्ण बनाने के लिए है।
नोट: यह जानकारी सामान्य है। व्यक्तिगत मामलों के लिए संबंधित विभाग या पेंशन कार्यालय से संपर्क करें। अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।










