EPFO का पैसा कैसे निकलेगा ATM से
Epfo Atm Withdrawal | नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब EPFO सदस्य सीधे ATM से अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय अपने IT सिस्टम (IT System) को अपग्रेड कर रहा है ताकि यह सुविधा जनवरी 2025 तक उपलब्ध हो सके। आइए जानते हैं, इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से। Epfo Atm Withdrawal
क्या है नई सुविधा?
EPFO का यह कदम कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं देने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इस नई प्रणाली के तहत, EPFO के सदस्य अपने PF (Provident Fund) खातों से सीधे ATM के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। शुरुआत में, कुल पीएफ बैलेंस का केवल 50% निकालने की अनुमति दी जाएगी। Epfo Atm Withdrawal
किन्हें मिलेगा लाभ?
श्रम सचिव सुमिता डावरा के अनुसार, इस सुविधा का लाभ EPFO सदस्य, उनके नॉमिनी और लाभार्थी उठा सकते हैं। यहां तक कि मृतक सदस्य के परिवारजन भी ATM का उपयोग करके अपने दावों का निपटान कर सकेंगे। यह सुविधा Employee Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना के तहत मिलने वाले बीमा दावों पर भी लागू होगी। Epfo Atm Withdrawal
ATM से PF निकालने की प्रक्रिया
इस नई सुविधा को सक्षम करने के लिए EPFO ने बैंक खातों को पीएफ खातों से लिंक करने की सिफारिश की है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ATM से निकासी के लिए मौजूदा लिंकिंग प्रक्रिया काम करेगी या इसके लिए कोई नई प्रणाली विकसित की जाएगी। Epfo Atm Withdrawal
कब शुरू होगी यह सुविधा?
सुमिता डावरा ने कहा, “सिस्टम विकसित हो रहे हैं और हर दो-तीन महीने में आपको महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। जनवरी 2025 तक इसका एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है।” हालांकि, ET Now की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुविधा मई-जून 2025 के बीच शुरू हो सकती है। Epfo Atm Withdrawal
मृतक सदस्यों के परिवारों को भी लाभ
यदि किसी EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। EDLI स्कीम (EDLI Scheme) के तहत 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ भी ATM से निकाला जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए बैंक खातों को मृतक सदस्य के पीएफ खाते से लिंक करना आवश्यक होगा। Epfo Atm Withdrawal
ATM से निकासी की पात्रता
- क्लेमेंट (Claimant), यानी दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति ATM से PF राशि निकाल सकते हैं।
- EPFO के अनुसार, शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% तक निकासी की अनुमति होगी।
- लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता EPFO डेटाबेस में सही तरीके से अपडेट हो।
EPFO निकासी के मौजूदा नियम
- 55 साल की आयु पूरी होने पर EPFO सदस्य पूरी राशि निकाल सकते हैं।
- रिटायरमेंट से एक साल पहले, सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 90% निकाल सकते हैं।
- बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण, शादी या घर के नवीनीकरण जैसी परिस्थितियों में आंशिक निकासी की जा सकती है।
ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की शर्तें
EPFO द्वारा ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना चाहिए।
- आधार डिटेल EPFO डेटाबेस में दर्ज होनी चाहिए।
- IFSC कोड के साथ बैंक खाता EPFO डेटाबेस में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- यदि सेवा पांच साल से कम है, तो PAN (Permanent Account Number) डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए।
सदस्य कौन-कौन से क्लेम दाखिल कर सकते हैं?
- PF Final Settlement (Form 19)
- Pension Withdrawal Benefit (Form 10-C)
- PF Part Withdrawal (Form 31)
क्या होगा भविष्य में?
EPFO का यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कर्मचारियों के लिए ATM से निकासी की सुविधा न केवल उनके जीवन को सरल बनाएगी, बल्कि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी काफी हद तक कम कर देगी। इसके अलावा, EDLI योजना के तहत बीमा दावों का भुगतान सीधे ATM के माध्यम से किया जाना, एक ऐतिहासिक कदम होगा। इस प्रणाली के पूरी तरह से लागू होने से न केवल EPFO के सदस्यों को लाभ होगा, बल्कि डिजिटल सेवाओं की ओर देश की प्रगति भी तेजी से बढ़ेगी। Epfo Atm Withdrawal
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