आयकर विभाग की चेतावनी: शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर गलत 87A छूट लेने वालों को 31 दिसंबर तक चुकाना होगा बकाया, अन्यथा लगेगा ब्याज

आयकर विभाग की चेतावनी: शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर गलत 87A छूट लेने वालों को 31 दिसंबर तक चुकाना होगा बकाया, अन्यथा लगेगा ब्याज

Income tax 87A rebate galat STCG | आयकर विभाग ने उन करदाताओं (टैक्सपेयर्स) को चेतावनी जारी की है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर गलत तरीके से आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत छूट का लाभ लिया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया कि ऐसी आय पर यह छूट लागू नहीं होती, और विभाग ने गलती से ऐसी रिटर्न को प्रोसेस कर छूट दे दी थी। अब इन करदाताओं को 31 दिसंबर 2025 तक बकाया कर चुकाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा धारा 220(2) के तहत ब्याज लगेगा। हालांकि, समय पर भुगतान करने पर ब्याज माफ करने की राहत भी दी गई है। Income tax 87A rebate galat STCG

गलत रिटर्न प्रोसेसिंग और सुधार की प्रक्रिया

सीबीडीटी ने 19 सितंबर 2025 को जारी सर्कुलर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई करदाताओं ने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर धारा 87A के तहत छूट का दावा किया, जो नियमों के विपरीत था। विभाग ने इन रिटर्न को गलत तरीके से प्रोसेस कर छूट प्रदान कर दी थी। अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए करदाताओं को नया डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें बकाया कर राशि का विवरण है। यदि 31 दिसंबर 2025 तक यह राशि नहीं चुकाई गई, तो आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज लागू होगा।

करदाताओं को राहत: समय पर भुगतान पर ब्याज माफी

करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग ने राहत की घोषणा की है। यदि बकाया कर 31 दिसंबर 2025 से पहले चुका दिया जाता है, तो ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह कदम उन करदाताओं के लिए मददगार है, जो अनजाने में गलत छूट का दावा कर चुके हैं। विभाग ने जुलाई 2024 से उन करदाताओं की धारा 87A की छूट रद्द कर दी थी, जिनकी आय में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन शामिल था और कुल आय 7 लाख रुपये से कम थी।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर कर नियम

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर 15% की दर से कर लागू था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़कर 20% हो गया है। पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में 5 लाख रुपये और नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में 7 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87A के तहत छूट उपलब्ध थी, जो कर को शून्य कर सकती थी। हालांकि, विशेष दरों वाली आय, जैसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन, इस छूट के लिए पात्र नहीं थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट का हस्तक्षेप और रिटर्न संशोधन

इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दिसंबर 2024 में कोर्ट ने आयकर विभाग को रिटर्न में संशोधन की अनुमति देने का निर्देश दिया। जनवरी 2025 में करदाताओं को संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। इसके बावजूद, कई करदाताओं को बकाया कर चुकाने के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं। विभाग अब इन नोटिसों के जरिए करदाताओं को समयसीमा के भीतर भुगतान के लिए प्रेरित कर रहा है।

करदाताओं के लिए सलाह

  • बकाया कर का भुगतान करें: 31 दिसंबर 2025 से पहले बकाया राशि चुकाकर ब्याज से बचें।
  • रिटर्न की जांच करें: जिन करदाताओं ने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर धारा 87A की छूट ली है, वे अपनी रिटर्न की स्थिति जांच लें और आवश्यक सुधार करें।
  • नोटिस का जवाब दें: डिमांड नोटिस प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करें और आयकर विभाग के पोर्टल पर भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।
  • विशेषज्ञ की सलाह लें: कर नियमों की जटिलता को समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से संपर्क करें।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कर प्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। करदाताओं से अपील की गई है कि वे समयसीमा का पालन करें ताकि अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचा जा सके। Income tax 87A rebate galat STCG


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