कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निर्माणों में 4% आरक्षण, सिद्धारमैया कैबिनेट से प्रस्ताव पास
Karnataka Congress Government | कर्नाटक (Karnataka) की कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स (Muslim Contractors) को सरकारी टेंडर (Government Tender) में 4 प्रतिशत आरक्षण (4% Reservation) देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट एक्ट (Karnataka Transparency in Public Procurement – KTPP Act) में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई है। Karnataka Congress Government
सरकार इसी बजट सेशन (Budget Session) में विधानसभा (Assembly) में इस संशोधन को पेश करेगी। इसके पास होते ही, राज्य में सरकारी टेंडर (Government Tender) में मुस्लिमों को 4% आरक्षण (4% Reservation) मिलना तय हो जाएगा।
सरकारी ठेकों में आरक्षण का विरोध
भाजपा (BJP) सांसद रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकारी ठेकों में आरक्षण (Reservation in Government Contracts) असंवैधानिक (Unconstitutional) है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर राहत दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय (Religious Community) को सीधे आरक्षण देना सही नहीं है।
कैबिनेट मीटिंग में पास हुए 4 प्रमुख प्रस्ताव
1. ₹1 करोड़ तक के टेंडर पर आरक्षण
7 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने कहा था कि सरकारी विभागों (Government Departments) के टेंडर (Tenders) में कैटेगरी-2B (Category-2B) को मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस योजना का मकसद राज्य के मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
इसके अलावा, SC-ST (Scheduled Castes and Scheduled Tribes – SC/ST) समुदायों को भी कैटेगरी 1, 2A और 2B (Category 1, 2A, 2B) में आरक्षण मिलेगा। ये वर्ग सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों (Government Departments, Corporations, and Institutions) में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर सकेंगे।
2. लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए नई कमेटी
सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (Karnataka Public Service Commission – KPSC) में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) गठित करने का निर्णय लिया। साथ ही, KPSC सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of KPSC Members) के लिए एक सर्च कमेटी (Search Committee) भी बनाई जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष (Transparent and Fair) बनाने में मदद मिलेगी।
3. ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक (Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj Amendment Bill) को भी मंजूरी दी गई। इस संशोधन से ग्राम पंचायतों (Village Panchayats) की प्रशासनिक कार्यक्षमता (Administrative Efficiency) बढ़ेगी और ग्रामीण विकास (Rural Development) को मजबूती मिलेगी।
4. कृषि और बायोइनोवेशन सेंटर को राहत
बैठक में हेब्बल स्थित कृषि विभाग (Agriculture Department, Hebbal) की 4.24 एकड़ जमीन (4.24 Acres of Land) को इंटरनेशनल फ्लॉवर ऑक्शन बेंगलुरु (International Flower Auction Bengaluru – IFAB) को दो साल के लिए किराया मुक्त (Rent-Free for Two Years) देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
इसके अलावा, बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर (Bangalore Bio-Innovation Centre) में आग की घटना (Fire Incident) के बाद उपकरणों के पुनर्निर्माण के लिए ₹96.77 करोड़ (₹96.77 Crore) की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) को मंजूरी दी गई।
राजनीतिक बयानबाजी: कांग्रेस vs. भाजपा
कांग्रेस विधायक रिजवान (Congress MLA Rizwan) ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Community) को समान अवसर देना चाहती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी ठेकेदारी कारोबार (Contracting Business) पर अभी तक ऊंची जातियों (Upper Class) का दबदबा था, जिसे संतुलित करने की जरूरत है। Karnataka Congress Government
भाजपा का तुष्टिकरण का आरोप
भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय (BJP IT Cell Chief Amit Malviya) ने इस फैसले की आलोचना करते हुए X पोस्ट (X Post) में लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण (Reservation on Religious Basis) नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति (Appeasement Politics) कर रही है और यह नीति भारत में सफल नहीं होगी।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (Former PM Dr. Manmohan Singh) के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया। 9 दिसंबर 2006 को, डॉ. सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार (First Right on Country’s Resources) अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों (Minorities, Tribals, Women, and Backward Classes) का होना चाहिए।
बजट घोषणाओं में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष प्रावधान
- 7 मार्च को पेश किए गए राज्य बजट (State Budget) में, कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाओं की घोषणा की:
- मस्जिदों के इमाम (Mosque Imams) को ₹6,000 मासिक भत्ता (₹6,000 Monthly Allowance)।
- वक्फ संपत्तियों (Waqf Properties) की सुरक्षा के लिए ₹150 करोड़ (₹150 Crore)।
- उर्दू स्कूलों (Urdu Schools) के लिए ₹100 करोड़ (₹100 Crore)।
- अल्पसंख्यक कल्याण (Minority Welfare) के लिए ₹1,000 करोड़ (₹1,000 Crore)।
कर्नाटक सरकार का यह फैसला राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण (Empowerment of Minorities) का कदम बता रही है, जबकि भाजपा इसे धर्म के आधार पर तुष्टिकरण (Religious Appeasement) करार दे रही है। अब देखना यह होगा कि यह प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है या कानूनी चुनौतियों का सामना करता है। Karnataka Congress Government |
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।