1 जनवरी 2026 से MP में सरकारी छुट्टी अब ‘अधिकार’ नहीं रही
Madhya Pradesh Govt Leave Changes Jan 1 | भोपाल | 28 नवंबर 2025 मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। राज्य शासन ने शुक्रवार को “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम-2025” की अधिसूचना जारी कर दी, जो 1 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके साथ ही 1977 से चला आ रहा पुराना अवकाश नियम स्वतः निरस्त हो जाएगा।
सबसे बड़े बदलाव एक नजर में
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छुट्टी अब अधिकार नहीं
- अवकाश लेना कर्मचारी का ‘अधिकार’ नहीं रहा।
- लिखित आवेदन अनिवार्य, स्वीकृति अधिकारी के विवेक पर निर्भर।
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वापसी पर पुराना पद गारंटीड नहीं
- लंबी छुट्टी से लौटने पर उसी पद या समकक्ष पद पर नियुक्ति जरूरी नहीं।
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चाइल्ड केयर लीव (संतान पालन अवकाश) में भारी कटौती पुराना नियम → 730 दिन (2 साल) → 100% वेतन नया नियम → • पहले 365 दिन → 100% वेतन • अगले 365 दिन → केवल 80% वेतन (चाहे एक साथ लें या कई हिस्सों में)
➤ अच्छी बात: सरोगेसी और दत्तक माँ को भी पूरा चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। ➤ दत्तक बच्चे के 1 साल तक की उम्र तक CCL का प्रावधान।
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अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- हर साल 30 दिन (6 महीने में 15-15 दिन की दो किस्तें)
- एक साथ 5 साल से ज्यादा का अवकाश मंजूर नहीं होगा।
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मेडिकल और अर्द्धवेतन अवकाश
- मेडिकल सर्टिफिकेट होने पर भी अवकाश की गारंटी नहीं।
- पूरे सेवाकाल में 180 दिन अर्द्धवेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मिलेगा।
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कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे?
लगभग 7.5 लाख नियमित शासकीय कर्मचारी और अधिकारी। नए नियम इन पर लागू नहीं होंगे: ✘ अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) ✘ संविदा कर्मचारी ✘ प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी ✘ दैनिक वेतनभोगी/कार्यभारित कर्मचारी
कर्मचारी संगठनों में आक्रोश
शासकीय कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने इसे “कर्मचारी-विरोधी” बताया है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश परमार ने कहा, “महिला कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। हम 1 जनवरी से पहले आंदोलन करेंगे।”
सरकार का तर्क: “नियमों को आधुनिक बनाया गया है, अनुशासन बढ़ेगा और कार्यक्षमता सुधरेगी।”
1 जनवरी 2026 से मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तरों में छुट्टी लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपको नए नियम कैसे लगे? कमेंट में जरूर बताएं।
मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।










