हल्दीराम के नमकीन पैकेट में कम मात्रा पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, राशि वृद्धाश्रम को दान
MP News | मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक उपभोक्ता की जागरूकता ने देश की जानी-मानी फूड कंपनी हल्दीराम को सबक सिखाया। उपभोक्ता न्यायालय ने हल्दीराम पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जब एक ग्राहक को 400 ग्राम के नमकीन पैकेट में मात्र 333 ग्राम नमकीन मिला। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता ने जुर्माने की पूरी राशि वृद्धाश्रम को दान कर दी। MP News
उमरिया के कैंप निवासी राकेश दर्दवंशी ने एक दुकान से हल्दीराम का 400 ग्राम नमकीन पैकेट खरीदा। पैकेट में मात्रा कम होने का शक होने पर उन्होंने वजन कराया, जिसमें 67 ग्राम नमकीन कम पाई गई। राकेश ने दुकानदार, हल्दीराम के डीलर और कंपनी को मेल के जरिए शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की।
उपभोक्ता फोरम का ऐतिहासिक फैसला
महीनों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने हल्दीराम को अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी ठहराया। कोर्ट ने पाया कि बैच नंबर के आधार पर देशभर के 24,230 उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हुई। फोरम ने कंपनी को 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। यह फैसला उपभोक्ता जागरूकता के लिए एक मिसाल बन गया।
शिकायतकर्ता का अनोखा कदम
इस मामले में सबसे प्रेरणादायक पहलू यह रहा कि राकेश ने क्षतिपूर्ति की राशि लेने से इनकार कर दिया और इसे किसी सामाजिक संस्था को दान करने का आवेदन किया। कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए राशि को वृद्धाश्रम को दान करने का आदेश दिया।
ग्राहकों के लिए संदेश
यह मामला हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि जागरूकता और सही कदमों से बड़ी कंपनियों की गलतियों को पकड़ा जा सकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करें ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। MP News
“जागो ग्राहक जागो” का यह नारा उमरिया के इस मामले में सटीक साबित हुआ, जो हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। MP News
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