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RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 8.45 लाख बच्चों की फीस भरेगी, सीएम मोहन यादव करेंगे 489 करोड़ रुपये ट्रांसफर

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RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 8.45 लाख बच्चों की फीस भरेगी, सीएम मोहन यादव करेंगे 489 करोड़ रुपये ट्रांसफर

MP News | मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस का भुगतान कर रही है। इस साल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 सितंबर, 2025 को हरदा जिले के खिरकिया नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 489 करोड़ रुपये की फीस सीधे प्राइवेट स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। MP News

8.45 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ

राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए 20,652 अशासकीय स्कूलों में RTE के तहत निःशुल्क पढ़ रहे लगभग 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह राशि नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट द्वारा स्कूलों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

RTE के तहत 19 लाख बच्चे अब तक लाभान्वित

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत वंचित समूहों और कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके गांव, वार्ड या पड़ोस के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा की कम से कम 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 से अब तक लगभग 19 लाख बच्चे निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं।

शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

मध्य प्रदेश सरकार न केवल शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस भी वहन कर रही है। यह कदम प्रदेश के लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। MP News


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