भोपाल में कार्बाइड गन पर सख्ती: खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध

भोपाल में कार्बाइड गन पर सख्ती: खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध

MP News | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली के दौरान कार्बाइड गन के कारण हुई दुर्घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा-163 के तहत कार्बाइड गन की खरीद, बिक्री और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश की निगरानी का जिम्मा एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज की जाएगी।

कार्बाइड गन से दुर्घटनाएं

दिवाली के दौरान भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में कार्बाइड गन की तेज आवाज और उससे होने वाली दुर्घटनाएं चर्चा में रहीं। इस खतरनाक पटाखे के कारण 200 से अधिक लोगों की आंखों को गंभीर चोट पहुंची, जिनमें भोपाल के 150 से अधिक लोग शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है।

जांच और कार्रवाई

  • कलेक्टर के निर्देश पर कोलार, बैरागढ़, हुजूर, टीटी नगर और एमपी नगर क्षेत्रों में पटाखा बाजारों की जांच शुरू हो गई है।
  • अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दुकानों पर कार्बाइड गन नहीं मिली, लेकिन ग्यारस तक बाजारों पर नजर रखी जाएगी
  • दिवाली से पहले गोविंदपुरा और बैरसिया में 50 से अधिक कार्बाइड गन जब्त की जा चुकी हैं।
  • दिवाली के बाद गोविंदपुरा, एमपी नगर और गांधीनगर में तीन विक्रेताओं को गिरफ्तार कर उनके पास से गन जब्त की गईं।

प्रशासन का सख्त रुख

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्बाइड गन का स्टॉक पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।


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