5 साल संविदा सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को वन विभाग भर्ती में 50% आरक्षण, 55 वर्ष तक उम्र सीमा में छूट – 1.25 लाख संविदाकर्मियों को मिली बड़ी राहत

5 साल संविदा सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को वन विभाग भर्ती में 50% आरक्षण, 55 वर्ष तक उम्र सीमा में छूट – 1.25 लाख संविदाकर्मियों को मिली बड़ी राहत

MP News | मध्य प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वन विभाग ने 5 वर्ष से अधिक संविदा सेवा पूरी कर चुके कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत फॉरेस्ट गार्ड (वनरक्षक) भर्ती में ऐसे कर्मियों को रिक्त पदों के 50% पर आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है, जो पहले लागू नहीं थी।

यह कदम 22 जुलाई 2023 को तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों का अनुपालन है। उस समय संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएँ देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें शामिल थे:

  • नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन
  • अनुकंपा नियुक्ति
  • ग्रेच्युटी
  • अवकाश सुविधाएँ
  • स्वास्थ्य बीमा योजना

पहले क्या था हाल?

वन विभाग में अब तक वनरक्षक पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। न ही शासन के 50% आरक्षण या अंक छूट का लाभ दिया जाता था। लेकिन अब नई नीति के तहत:

  • रिक्त पदों के 50% सीधे संविदाकर्मियों के लिए आरक्षित
  • 55 वर्ष तक उम्र में छूट
  • सीधी भर्ती में भी यही प्रावधान लागू

अन्य विभागों में स्थिति

यह नीति अब कई विभागों में लागू हो चुकी है:

विभाग स्थिति
पंचायत एवं ग्रामीण विकास 50% आरक्षण लागू
ऊर्जा विभाग 1% से 10% तक सीमित आरक्षण (सीधी भर्ती में)
स्वास्थ्य विभाग पूर्ण 50% आरक्षण लागू
वन विभाग अब 50% आरक्षण + 55 वर्ष उम्र छूट

कौन होंगे पात्र?

  • जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष संविदा सेवा किसी भी सरकारी विभाग में पूरी की हो
  • सभी वर्गों (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) के संविदाकर्मी पात्र
  • सीधी भर्ती परीक्षा में भाग लेने की योग्यता

संविदाकर्मियों में खुशी की लहर

प्रदेश भर में करीब 1.25 लाख संविदाकर्मी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। कई कर्मचारियों ने इसे “संविदा से स्थायित्व की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संविदा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पंचायत कर्मी और अब वन विभाग के संविदाकर्मी इस नीति से नियमितीकरण की राह पर आगे बढ़ सकेंगे।

आगे की प्रक्रिया

  • वन विभाग जल्द ही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2025-26 का विज्ञापन जारी करेगा
  • आरक्षित 50% पदों पर मेरिट के आधार पर सीधी नियुक्ति
  • आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय किया जाएगा

नोट: ऊर्जा विभाग में सीमित आरक्षण के बावजूद, अन्य विभाग पूर्ण 50% लागू कर रहे हैं। संविदाकर्मी संगठनों ने सभी विभागों में एकसमान नीति लागू करने की मांग की है।

यह नीति मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण अभियान को नई गति देगी। आने वाले दिनों में शिक्षा, पुलिस, राजस्व जैसे अन्य विभागों में भी ऐसे नोटिफिकेशन की उम्मीद है।


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