MP संबल योजना: श्रमिकों के लिए राहत, आधार की बाध्यता खत्म, आयु प्रमाण के लिए नए दस्तावेज मान्य
MP Sambal Yojna | मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आयु गणना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। श्रम विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए कई वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य कर लिया है, जिससे लाखों श्रमिकों को राहत मिलेगी।
आयु प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव बसंत कुर्रे के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज आयु प्रमाण के लिए मान्य होंगे:
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बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंकसूची।
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अंतिम विद्यालय द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
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जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी प्रमाण पत्र।
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ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
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यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध न हों, तो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक (या उससे उच्च पद) द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
इन दस्तावेजों का परीक्षण गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा और आयु संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
संबल योजना के प्रमुख लाभ
संबल योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसके तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
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अनुग्रह सहायता:
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दुर्घटना में मृत्यु: 4 लाख रुपये।
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सामान्य मृत्यु: 2 लाख रुपये।
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स्थायी अपंगता: 2 लाख रुपये।
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आंशिक स्थायी अपंगता: 1 लाख रुपये।
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अंत्येष्टि सहायता: 5 हजार रुपये।
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प्रसूति सहायता: महिला श्रमिकों को 16 हजार रुपये।
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शिक्षा प्रोत्साहन: श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन।
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खाद्यान्न पात्रता: रियायती दरों पर राशन के लिए पात्रता पर्ची।
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आयुष्मान भारत निरामय योजना: 5 लाख रुपये तक मुफ्त वार्षिक चिकित्सा।
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गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स: नीति आयोग की पहल पर इन श्रमिकों को भी योजना में शामिल किया गया।
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निर्माण श्रमिकों के लिए: निर्माण मंडल के माध्यम से मृत्यु, स्थायी और आंशिक अपंगता पर सहायता।
नया बदलाव
नए निर्देशों के तहत “आधार कार्ड के आधार पर” शब्द हटा दिया गया है। यह बदलाव आयु प्रमाण की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाएगा, जिससे उन श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा जिनके आधार कार्ड में सही जानकारी नहीं है।
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