अपनी शादी के लिए PF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें EPFO के नियम और प्रक्रिया
PF withdrawal for marriage | भारत में नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की प्रोविडेंट फंड (PF) स्कीम में योगदान करते हैं। यह फंड रिटायरमेंट के साथ-साथ इमरजेंसी में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान इस फंड में शामिल होता है, और वर्तमान में PF खाते पर 8.15% की ब्याज दर मिलती है। जरूरत पड़ने पर PF खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है, जैसे कि लोन चुकाने, इमरजेंसी, या अपनी शादी के लिए। आइए जानते हैं कि अपनी शादी के लिए PF अकाउंट से कितना पैसा निकाला जा सकता है और इसके लिए EPFO के नियम क्या हैं।
शादी के लिए PF अकाउंट से निकासी के नियम
EPFO के नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपनी शादी के लिए PF खाते से पैसा निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- नौकरी की अवधि: कर्मचारी को कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी करनी होगी।
- निकासी की सीमा: कर्मचारी अपने PF खाते में जमा कुल राशि का 50% तक निकाल सकता है।
- निकासी की संख्या: शादी के लिए PF से पैसा केवल तीन बार निकाला जा सकता है, जिसमें कर्मचारी अपनी शादी और परिवार के सदस्यों (जैसे भाई-बहन या बच्चों) की शादी के लिए 50% राशि निकाल सकता है।
- पूर्ण निकासी नहीं: शादी के लिए PF खाते से पूरी राशि एक साथ नहीं निकाली जा सकती।
PF खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया
PF खाते से पैसे निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं।
- अपने UAN नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
- “Online Services” में जाकर “Claim” विकल्प चुनें।
- अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें, सर्टिफिकेट साइन करें, और “Proceed to Online Claim” पर क्लिक करें।
- निकालने वाली राशि दर्ज करें और बैंक पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- एड्रेस वेरिफिकेशन और OTP दर्ज करने के बाद क्लेम सबमिट करें।
- क्लेम स्वीकृत होने और नियोक्ता की अनुमति मिलने के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
- PF से निकासी के लिए आधार कार्ड को UAN से लिंक करना अनिवार्य है।
- निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे समय की बचत होती है।
- सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता और KYC विवरण EPFO पोर्टल परअपडेटेड हों।
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मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।