RBI का ‘सचेत पोर्टल’: डिजिटल ठगी से बचाव का नया हथियार, जानें शिकायत दर्ज करने की आसान प्रक्रिया!

RBI का ‘सचेत पोर्टल’: डिजिटल ठगी से बचाव का नया हथियार, जानें शिकायत दर्ज करने की आसान प्रक्रिया!

RBI Sachet Portal | डिजिटल युग में साइबर ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। आकर्षक निवेश योजनाओं के नाम पर लाखों लोग ठगे जा रहे हैं, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऐसी स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसी समस्या का समाधान देते हुए ‘सचेत पोर्टल’ लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप धोखाधड़ी, अवैध निवेश स्कीम्स या चिट फंड्स जैसी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके भी तत्काल सहायता ली जा सकती है। आइए, जानते हैं इस पोर्टल के बारे में विस्तार से और शिकायत कैसे करें।

सचेत पोर्टल क्या है?

‘सचेत’ RBI का एक डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र है, जो आम नागरिकों को साइबर अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने का सुरक्षित मंच प्रदान करता है। यह पोर्टल विशेष रूप से उन ठगी मामलों के लिए डिजाइन किया गया है जहां:

  • अवैध निवेश योजनाएं: ‘दोगुना रिटर्न’ या ‘जल्दी अमीर बनें’ जैसे लालच भरे वादों पर आधारित स्कीम्स।
  • चिट फंड्स और पोंजी स्कीम्स: गैरकानूनी चिट फंड्स या मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) धोखे।
  • डिजिटल धोखाधड़ी: फर्जी ऐप्स, वेबसाइट्स या कॉल्स के जरिए धन हड़पना।

यदि आपको किसी ने आकर्षक रिटर्न का लालच देकर पैसे निवेश करवाए और फिर गायब हो गया, तो यह पोर्टल आपकी शिकायत को सीधे संबंधित नियामक संस्था तक पहुंचा देगा। इससे जांच तेज होती है और ठगों पर कार्रवाई संभव बनती है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया: RBI क्या करता है?

शिकायत दर्ज करने के बाद RBI इसे तुरंत आगे बढ़ाता है। यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है:

  1. शिकायत का फॉरवर्डिंग: RBI आपकी शिकायत को सही नियामक (रेगुलेटर) तक पहुंचाता है, जैसे:
    • SEBI: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड संबंधी धोखे के लिए।
    • IRDAI: बीमा स्कीम्स की ठगी के लिए।
    • राज्य सरकार/पुलिस: स्थानीय स्तर की अवैध योजनाओं के लिए।
  2. जरूरी जानकारी दें: शिकायत फॉर्म भरते समय ये डिटेल्स जरूर शामिल करें:
    • कंपनी या व्यक्ति का नाम।
    • स्कीम का विवरण (क्या वादा किया गया था?)।
    • निवेश की राशि, तारीख और माध्यम (UPI, बैंक ट्रांसफर आदि)।
    • संपर्क नंबर या ईमेल (जिससे ठग ने संपर्क किया)।
    • सबूत: स्क्रीनशॉट्स, चैट्स, बैंक स्टेटमेंट या कॉल रिकॉर्डिंग।
  3. ट्रैकिंग: शिकायत दर्ज होने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इससे आप पोर्टल पर लॉगिन करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपडेट के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है, ताकि SMS अलर्ट्स प्राप्त हों।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: शिकायत कैसे दर्ज करें?

सचेत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना बेहद आसान है। बस ये चरण फॉलो करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक साइट sachet.rbi.org.in खोलें और होम पेज पर पहुंचें।
  2. फाइल ए कंप्लेंट चुनें: ऊपर की ओर ‘File a Complaint’ टैब पर क्लिक करें।
  3. डिटेल्स भरें: अपनी समस्या का विस्तृत विवरण टाइप करें। यदि आपको सही रेगुलेटर का पता नहीं, तो ‘Can’t Find Regulator’ ऑप्शन चुनें। RBI टीम खुद इसे सभी विभागों तक पहुंचा देगी।
  4. सबूत अपलोड करें: उपलब्ध दस्तावेज या इमेज अपलोड करें।
  5. मोबाइल नंबर वेरिफाई करें: अपना नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें। इससे SMS अपडेट्स सक्रिय हो जाएंगे।
  6. सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करने पर रेफरेंस नंबर नोट करें।

टिप: शिकायत 24 घंटे के अंदर दर्ज करें, क्योंकि समय पर कार्रवाई से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि तत्काल मदद चाहिए, तो 1930 पर कॉल करें – यह 24×7 उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण सलाह: धोखाधड़ी से कैसे बचें?

  • अनजान कॉल्स या ऐप्स पर भरोसा न करें।
  • हमेशा RBI/SEBI की वेबसाइट पर स्कीम्स वेरीफाई करें।
  • ‘जल्दी अमीर’ वादों से सावधान रहें – अगर कुछ बहुत अच्छा लगे, तो शायद वह धोखा हो!

सचेत पोर्टल न केवल शिकायतों का समाधान करता है, बल्कि जागरूकता भी फैलाता है। यदि आप ठगे गए हैं, तो चुप न रहें – आज ही शिकायत दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।


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