करदाताओं के लिए अंतिम चेतावनी: अग्रिम कर की अंतिम किस्त का भुगतान करने के लिए केवल 2 दिन शेष!

करदाताओं के लिए अंतिम चेतावनी: अग्रिम कर की अंतिम किस्त का भुगतान करने के लिए केवल 2 दिन शेष!

Tax Payment Deadline | आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर की अंतिम किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 तक निर्धारित की है। इसका मतलब है कि करदाताओं के पास भुगतान करने के लिए केवल 2 दिन शेष हैं। विभाग ने करदाताओं को समय पर भुगतान करने की सलाह दी है ताकि वे कानूनी जुर्माने और ब्याज से बच सकें। Tax Payment Deadline

किसे करना होगा अग्रिम कर का भुगतान?

आयकर नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय पर कुल कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। वेतनभोगी व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा टीडीएस काटे जाने के बावजूद, यदि उनकी कर देयता अधिक है, तो उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

अग्रिम कर भुगतान की समयसीमा और देय राशि

किस्त की तिथि देय राशि न्यूनतम देय राशि (ब्याज न लागू होने पर) ब्याज (धारा 234C के तहत)
15 जून या उससे पहले 15% 12% 1% x 3 महीने x कर में कमी
15 सितंबर या उससे पहले 45% 36% 1% x 3 महीने x कर में कमी
15 दिसंबर या उससे पहले 75% 75% 1% x 3 महीने x कर में कमी
15 मार्च या उससे पहले 100% 100% 1% x 1 महीने x कर में कमी

भुगतान न करने पर जुर्माना और ब्याज

यदि करदाता अग्रिम कर का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, तो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 234सी के तहत ब्याज देना पड़ सकता है। ब्याज की दर 1% प्रति माह होगी, और यह देरी के समय और कर में कमी के आधार पर लागू होगी।

आयकर विभाग का संदेश

आयकर विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “करदाता कृपया ध्यान दें! वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर की अंतिम किस्त 15 मार्च 2025 तक देय है। समय पर भुगतान कर कानूनों के साथ आपके अनुपालन को सुनिश्चित करता है और ‘विकसित भारत आंदोलन’ का समर्थन करता है, जो भारत को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर ले जाता है।”

क्या करें?

  1. अपनी कर देयता की गणना करें: यदि आपकी कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है, तो अग्रिम कर का भुगतान करें।
  2. समय पर भुगतान करें: 15 मार्च 2025 तक अंतिम किस्त का भुगतान करें।
  3. ब्याज और जुर्माने से बचें: देरी से भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना लागू हो सकता है।

यदि आपके पास अग्रिम कर से संबंधित कोई प्रश्न हैं, तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या कर सलाहकार से संपर्क करें। समय पर कर भुगतान करके कानूनी जटिलताओं से बचें और देश के विकास में योगदान दें।


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