लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया: सरकार ने सुधार बताया, विपक्ष ने ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ बताकर कड़ा विरोध किया
Waqf Amendment Bill 2025 | नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2025 – लोकसभा में आज 12 घंटे से अधिक चली तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पारित हो गया। सरकार ने इसे “पारदर्शिता और सुधार” का कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे “अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला” करार दिया। विधेयक 288-232 के मतों से पारित हुआ और अब यह राज्यसभा में पेश किया जाएगा। Waqf Amendment Bill 2025
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता: वक्फ बोर्डों में अब दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे।
- वक्फ घोषणा पर प्रतिबंध: केवल वे मुसलमान, जो कम से कम 5 साल से धार्मिक रूप से सक्रिय हैं, अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकेंगे।
- सरकारी ज़मीन पर दावा: वक्फ के रूप में चिह्नित सरकारी संपत्तियों पर अब जिला कलेक्टर स्वामित्व का निर्णय करेगा।
- महिलाओं के अधिकार: विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
सरकार vs विपक्ष: तीखी बहस के मुख्य बिंदु
सरकार का पक्ष:
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “2013 में कांग्रेस ने वक्फ कानून को तुष्टीकरण के लिए कमजोर किया, जिससे दिल्ली के लुटियंस ज़ोन जैसी सरकारी ज़मीनें वक्फ के नाम कर दी गईं।”
- किरेन रिजिजू ने उदाहरण देते हुए कहा, “1970 से दिल्ली में एक मामला चल रहा है, जिसमें पुराने संसद भवन तक को वक्फ की संपत्ति बताया गया।”
- सरकार का दावा: “यह विधेयक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकेगा और महिलाओं-बच्चों को लाभ पहुँचाएगा।”
विपक्ष का आरोप:
- कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा, “यह विधेयक संविधान पर 4D हमला है—डिस्क्रिमिनेट, डिवाइड, डिस्ट्रक्ट, डिसइंफ्रेंचाइज़।”
- ओवैसी (AIMIM) ने विरोध में कागज़ फाड़ते हुए कहा, “मैं गांधीजी की तरह इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करता हूँ।”
- विपक्ष का तर्क: “यह विधेयक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है और संसदीय समिति की सिफारिशों को नज़रअंदाज़ करता है।” Waqf Amendment Bill 2025
क्या बदलेगा?
- वक्फ की परिभाषा सख्त होगी: अब कोई भी ट्रस्ट खुद को वक्फ नहीं घोषित कर सकेगा।
- सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े रोकने के लिए कलेक्टर को अधिकार मिलेंगे।
- वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी।
विधेयक अब राज्यसभा में पेश होगा, जहाँ सरकार के पास बहुमत नहीं है। विपक्ष ने इसे वहाँ भी रोकने की ठान ली है। यदि राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं होता, तो संयुक्त बैठक (Joint Session) की संभावना बन सकती है। Waqf Amendment Bill 2025
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