साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए नया केंद्र सरकार का आदेश: अब वॉट्सएप समेत मैसेजिंग ऐप्स एक्टिव सिम के बिना नहीं चलेंगे, हर 6 घंटे में लॉगआउट
WhatsApp Active SIM Rule | नई दिल्ली, | 30 नवंबर 2025 केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अराटाई और जोश जैसे प्रमुख ऐप्स को निर्देश जारी किए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स अपने मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना इन ऐप्स का इस्तेमाल न कर सकें। यह ‘सिम-टू-डिवाइस बाइंडिंग’ नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, और सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों के अंदर इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
मुख्य बदलाव: एक्टिव सिम ही चलेगी, वरना ऐप बंद
- सिम बाइंडिंग का नियम: यूजर की रजिस्टर्ड सिम मोबाइल में एक्टिव होनी चाहिए। अगर सिम निकाल ली जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, तो मैसेजिंग ऐप तुरंत बंद हो जाएगा। इससे फर्जी नंबरों या चोरी हुए डिवाइसों से होने वाली धोखाधड़ी रुकेगी।
- वर्तमान स्थिति: अभी ज्यादातर ऐप्स इंस्टॉलेशन के समय मोबाइल नंबर की एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद सिम हटाने पर भी ऐप काम करता रहता है, जो साइबर फ्रॉड का बड़ा कारण बनता है।
- वेब यूजर्स के लिए सख्ती: ब्राउजर से लॉगिन करने वालों के लिए बड़ा बदलाव। अब हर 6 घंटे में यूजर को ऑटोमैटिक लॉगआउट करना होगा। दोबारा लॉगिन के लिए QR कोड स्कैन अनिवार्य होगा।
उद्देश्य: साइबर सुरक्षा मजबूत करना
यह आदेश साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग और अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए जारी किया गया है। DoT के अनुसार, इससे यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म्स को तकनीकी रूप से सिम की एक्टिविटी चेक करने का सिस्टम विकसित करना होगा।
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अनुपालन का समयसीमा
- तत्काल प्रभाव: आदेश आज से लागू।
- 90 दिनों की मोहलत: सभी OTT और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। गैर-अनुपालन पर जुर्माना या प्रतिबंध लग सकता है।
नोट: यह नियम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यूजर्स को अपनी सिम और डिवाइस की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए DoT की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) – 30 नवंबर 2025
मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।










